Akshay Kumar Indian Citizenship: एक्टर अक्षय कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर जानकारी दी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। अब तक अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी। अभिनेता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है।

स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने प्रशसकों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिल गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर खुद यह जानकारी प्रशसकों के साथ साझा की है। आइये जानते हैं अक्षय को नागरिकता किस नियम के तहत मिली?
पहले जानते हैं अभी क्या हुआ है?
एक्टर अक्षय कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर जानकारी दी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। अब तक अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी। अब वह वापस भारत की नागरिकता पाकर बेहद खुश हैं। एक्टर ने नागरिकता दस्तावेज की एक तस्वीर साझा की है। इसके साथ लिखा है, ‘दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।’
अक्षय को भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक, अभिनेता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है।

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Akshay Kumar Citizenship: अक्षय कुमार के पास क्यों थी कनाडा की नागरिकता, अब कैसे बने भारतीय? जानें सभी नियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवेंद्र तिवारी Updated Tue, 15 Aug 2023 03:51 PM IST
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Akshay Kumar Indian Citizenship: एक्टर अक्षय कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर जानकारी दी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। अब तक अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी। अभिनेता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है।
How Actor Akshay Kumar got Indian Citizenship, know the rules
अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिली – फोटो : AMAR UJALA
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स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने प्रशसकों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिल गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर खुद यह जानकारी प्रशसकों के साथ साझा की है। आइये जानते हैं अक्षय को नागरिकता किस नियम के तहत मिली?
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How Actor Akshay Kumar got Indian Citizenship, know the rules
अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिली – फोटो : SOCIAL MEDIA
पहले जानते हैं अभी क्या हुआ है?
एक्टर अक्षय कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर जानकारी दी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। अब तक अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी। अब वह वापस भारत की नागरिकता पाकर बेहद खुश हैं। एक्टर ने नागरिकता दस्तावेज की एक तस्वीर साझा की है। इसके साथ लिखा है, ‘दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।’
अक्षय को भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक, अभिनेता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है।
How Actor Akshay Kumar got Indian Citizenship, know the rules
तिरंगा – फोटो : i stock
क्या है नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) ?
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) उन व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख करती है जो पांच साल से भारत के विदेशी नागरिक (ओवरसीज इंडियन सिटीजन) के रूप में पंजीकृत है। इसके साथ ही वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से ठीक पहले एक साल तक भारत में रहा हो और एक साल की इस अवधि से ठीक पहले के आठ वर्षों के दौरान कम से कम छह साल तक भारत में रहा हो।
किन दस्तावेजों की होती है जरूरत?
ओवरसीज इंडियन को नागरिकता पाने के लिए कुछ अहम दस्तावेजों को अपलोड करना होता है। ये कागजात हैं वैध विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति और धारा 7ए के तहत भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति।

.तो ओवरसीज इंडियन कौन होते हैं?
देश की संसद ने साल 2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के नाम दिया गया है। इसके अनुसार, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो संविधान लागू होने के बाद भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र का नागरिक रहा हो और जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन पंजीकरण करा सकता है। यदि उसके देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।
पंजीकरण के बाद अगर व्यक्ति पांच साल में से एक साल भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्योंकि, इन देशों के नागरिक दोहरी नागरिकता ले सकते हैं।

How Actor Akshay Kumar got Indian Citizenship, know the rules
अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिली – फोटो : SOCIAL MEDIA
पहले जानते हैं अभी क्या हुआ है?
एक्टर अक्षय कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर जानकारी दी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। अब तक अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी। अब वह वापस भारत की नागरिकता पाकर बेहद खुश हैं। एक्टर ने नागरिकता दस्तावेज की एक तस्वीर साझा की है। इसके साथ लिखा है, ‘दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।’
अक्षय को भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक, अभिनेता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है।
क्या है नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) ?
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) उन व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख करती है जो पांच साल से भारत के विदेशी नागरिक (ओवरसीज इंडियन सिटीजन) के रूप में पंजीकृत है। इसके साथ ही वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से ठीक पहले एक साल तक भारत में रहा हो और एक साल की इस अवधि से ठीक पहले के आठ वर्षों के दौरान कम से कम छह साल तक भारत में रहा हो।
किन दस्तावेजों की होती है जरूरत?
ओवरसीज इंडियन को नागरिकता पाने के लिए कुछ अहम दस्तावेजों को अपलोड करना होता है। ये कागजात हैं वैध विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति और धारा 7ए के तहत भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति।
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अक्षय कुमार – फोटो : social media
…तो ओवरसीज इंडियन कौन होते हैं?
देश की संसद ने साल 2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के नाम दिया गया है। इसके अनुसार, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो संविधान लागू होने के बाद भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र का नागरिक रहा हो और जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन पंजीकरण करा सकता है। यदि उसके देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।
पंजीकरण के बाद अगर व्यक्ति पांच साल में से एक साल भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्योंकि, इन देशों के नागरिक दोहरी नागरिकता ले सकते हैं।
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अक्षय कुमार – फोटो : सोशल मीडिया
अक्षय ने क्यों ली थी कनाडा की नागरिकता?
साल 2019 में अक्षय कुमार ने आखिरकार कनाडा का पासपोर्ट रद्द करवाने और भारतीय पासपोर्ट फिर से हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी साल फरवरी में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी नागरिकता पर बात करते हुए अक्षय ने कहा था कि मेरे लिए भारत सबकुछ है। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह यही से किया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला। अक्षय ने इस दौरान बताया था कि एक समय पर उनकी 15 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो गई थीं, यही वो वजह थी जिसने उन्हें कनाडा की नागरिकता लेने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा था, ‘मैंने सोचा कि मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं और एक तो करना है। मैं वहां काम के लिए गया था। मेरा दोस्त कनाडा में था और उसने कहा कि यहां आओ। जिसके बाद मैंने आवेदन कर दिया और मुझे नागिरकता मिल गई। मेरी बस दो फिल्में रिलीज होनी बाकी थी। किस्मत से दोनों ही सुपरहिट हो गईं। मेरे दोस्त ने कहा कि वापस जाओ और फिर से काम करना शुरू करो। इसके बाद मुझे काम मिलता चला गया। मैं भूल गया कि मेरे पास कनाडा का पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट को बदलवाने का विचार कभी नहीं आया, लेकिन अब मैंने अपना पासपोर्ट बदलवाने के लिए आवेदन कर दिया है।